कानपुर में पत्नी को शादी की तारीख तक याद नहीं, अनुतोष का मुकदमा खारिज; जानिए पूरा मामला

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Published By Nitesh Mishra
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कानपुर, अमृत विचार। परिवार न्यायालय फर्स्ट की अपर प्रधान न्यायाधीश रेखा सिंह ने पति से तलाक और एकमुश्त 10 लाख रुपये अनुतोष दिलाने का मुकदमा खारिज कर दिया। न्यायालय ने सवाल उठाया कि पत्नी को जब शादी की तारीख तक याद नहीं है तो कैसे माना जाए कि प्रार्थनापत्र के साथ शादी में खर्च के लगाए दस्तावेज सही है। क्रूरता और अन्य आरोप भी साबित नहीं हो सके।

एक युवती ने अपने पति से तलाक लेने और अनुतोष राशि दिलाने के लिए न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था। जिसमें कहा था कि पति को बैंक में बाबू बताकर उसकी शादी की गई थी। बाद में पता चला कि वह चपरासी हैं। शादी में 10 लाख रुपये खर्च हुए थे। 

पति और ससुराल वाले शादी में कम सामान मिलने की बात पर प्रताड़ना देने लगे। चरित्र और अन्य आरोप भी लगाए। अधिवक्ता अनूप शुक्ला ने बताया कि वादिनी ने जिरह में शादी की सही तारीख याद न होना स्वीकार किया। यह भी स्वीकार किया पति उसे अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन वह नहीं रहना चाहती है।

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