बदायूं : दलित महिला से छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन साल की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Pradeep Kumar
On

जुर्माने की धनराशि से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश

बदायूं, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट ने लगभग आठ साल पुराने दलित महिला से छेड़छाड़ के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना की आधी धनराशि क्षतिपूर्ति के लिए पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना अलापुर क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 20 अक्टूबर 2017 को तहरीर देकर बताया था कि वह दलित हैं। सुबह उसकी नातिन (पीड़िता) शौच करने खेत पर गई थी। इसी दौरान एक लड़के ने उसे दबोच लिया। उसके साथ गलत नियत से छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता ने शोर मचाया तो व्यक्ति और उसकी पत्नी बचाने गए। वह लोग आरोपी को पहले से ही जानते थे कि वह रमनपाल है। आरोपी मौके से भाग गया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी उसे पहले भी गलत नीयत से देखता रहता है। पुलिस ने केस पंजीकृत करके विवेचना शुरू कर सभी साक्ष्यों को संकलन करके आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जहां तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर और दलीलें सुनने के बाद दोषी आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें - बदायूं : झूठी गवाही करने पर न्यायालय ने दर्ज कराया मुकदमा

संबंधित समाचार