Court's decision : नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में सगे भाईयों को उम्रकैद
Barabanki, Amrit Vichar : न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के प्रकरण में दो सगे भाईयों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 2 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी भुगतना होगा। दोनों को एससीएसटी एक्ट में दोषमुक्त कर दिया गया।
मॉनीटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में सतरिख थाना में नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के सम्बन्ध में पंजीकृत अपहरण, दुराचार व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शिब्बू यादव कुन्नी उर्फ सुभाष यादव पुत्र सजीवन लाल यादव निवासी छत्रपालन मजरे दुल्हीपुर थाना सतरिख को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 44 ने दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 2 लाख 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार 20 जनवरी 2017 को अभियुक्त सगे भाईयों के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। सूचना के आधार पर थाना सतरिख पर अपहरण, दुराचार, पॉक्सो एक्ट व एससी, एसटी एक्ट की रिपोर्ट शिब्बू यादव व कुन्नी उर्फ सुभाष यादव के खिलाफ पंजीकृत की गई। तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय ने दोनों को एससी/एसटी एक्ट में दोषमुक्त कर दिया।
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