नाबालिग हत्याकांड: कोर्ट ने विवेचक व सीओ लंभुआ को फटकारा, सही ढंग से विवेचना का दिया आदेश
Sultanpur, Amrit Vichar : विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पीए) अधिनियम की अदालत ने नाबालिग प्रियांशु हत्याकांड में लापरवाही बरतने पर पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने विवेचक वेद प्रकाश और सीओ लंभुआ अब्दुस सलाम को तलब कर लचर जांच पर फटकार लगाई और सही ढंग से विवेचना करने का निर्देश दिया।
मामला थाना चांदा के केस से जुड़ा है, जिसमें पहले अपहरण, फिर हत्या व एससी/एसटी अधिनियम की धाराएं जोड़ी गईं। विवेचक ने बीती 18 अप्रैल को फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, लेकिन क्षेत्राधिकारी लंभुआ की आपत्ति के बाद पुनः जांच के निर्देश मिले। वादी महराजदीन द्वारा कोर्ट में डीआर पाल अधिवक्ता के जरिए मॉनिटरिंग अर्जी दायर करने के बावजूद पुलिस अस्पष्ट रिपोर्ट ही देती रही। 2 जनवरी 2025 को विवेचक ने तीन दिन में विस्तृत रिपोर्ट देने का वादा किया था, लेकिन रिपोर्ट अब तक दाखिल नहीं हुई। मामले में अदालत ने पुलिस को ठोस कार्रवाई करने की हिदायत दी है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तारीख नियत की है।
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