Bareilly: जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से होगी 8.84 लाख की वसूली, आरसी जारी

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Published By Vikas Babu
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सहायक श्रमायुक्त न्यायालय ने 16 दिसंबर 2023 को नसीरन खातून के पक्ष में सुनाया था फैसला

बरेली, अमृत विचार: न्यायालय नियंत्रक प्राधिकारी (आनुतोषिक भुगतान अधिनियम) एवं सहायक श्रमायुक्त बरेली ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से 8.84 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए हैं। न्यायालय से जारी वसूली प्रमाणपत्र के कलेक्ट्रेट पहुंचने पर एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह के निर्देश पर तहसील सदर की टीम ने धनराशि वसूल करने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के विरुद्ध आरसी जारी की है। इसके साथ ही एलडीएम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के बैंक में संचालित खाताें की जानकारी मांगी है।

सहायक श्रमायुक्त न्यायालय ने नसीरन खातून पत्नी स्व. हशयत यार खान के अनुतोषिक भुगतान के वाद में सुनवाई कर 16 दिसंबर 2023 को आनुताेषिक धनराशि 8,84,972 रुपये का भुगतान करने का आदेश जारी किया था। इसी के तहत तहसीलदार सदर भानु प्रताप सिंह ने 22 फरवरी को एलडीएम को पत्र लिखकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के बैंक खातों के संचालन की जानकारी मांगी है। वहीं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिरोही ने निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को पत्र लिखा है, जिसमें उन्हें पूरा मामला बताते हुए निदेशक से मार्गदर्शन मांगा है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से 25 हजार की होगी वसूली

बरेली: निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर बीएसए संजय सिंह के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस जुर्माने को वसूल कराने के लिए तहसील सदर की टीम ने कार्रवाई शुरू की है। वहीं, बीएसए ने डीएम को पत्र लिख अर्थदंड की वसूली के आवेदन के निस्तारण होने तक इसे स्थगित करने की मांग की है।

डीएम को 21 फरवरी को लिखे पत्र में बीएसए ने कहा है कि जनसूचना अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा में तैनाती के दौरान संयुक्त रजिस्ट्रार उप्र राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने 8 नवंबर, 2023 को 25 हजार रुपये का अर्थदंड डाला था। आयोग ने अर्थदंड की धनराशि वसूल कराने के भी निर्देश दिए। पत्र में कहा है कि राज्य सूचना आयोग उप्र के आदेश के विरुद्ध उप्र राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली 2015 के नियम-12 के तहत आदेश वापसी के लिए आवेदन किया है। जिसमें सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है।

2.69 लाख जमा न करने पर बकायेदार की कृषि भूमि कुर्क कर खतौनी में बंधक कराई
पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की कोर्ट से जारी वसूली पत्र के तहत तहसील सदर की टीम ने अनिल बनाम पप्पू लाल पुत्र टीकाराम निवासी गुलाब नगर झीनगिरी नवीनगर थाना कैंट के विरुद्ध कुर्की का अधिपत्र जारी किया। दो वसूली प्रमाणपत्र जारी होने पर 2,69,464 रुपये जमा न करने पर पप्पू की कृषि भूमि चिह्नित की गई।

क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट पर एसडीएम सदर प्रमोद कुमार के निर्देश पर क्षेत्रीय संग्रह अमीन विनीत कुमार सिंह ने बकायेदार के घर पर अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस चस्पा किया। इसके बाद पप्पू लाल की गाटा संख्या 92 के क्षेत्रफल से 0.00550 हेक्टेयर, 146 गाटा संख्या के क्षेत्रफल से 0.0495 हेक्टेयर, गाटा संख्या 106 ग के क्षेत्रफल से 0.0064 हेक्टेयर, 120 गाटा संख्या के क्षेत्रफल से 0.0111 हेक्टेयर और गाटा संख्या 133 के क्षेत्रफल से 0.0078 हेक्टेयर भूमि कुर्क की है। राजस्व खतौनी में भूमि बंधक दिखा दी गई है।

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