Maharajganj: हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

महाराजगंज। यहां की एक स्थानीय अदालत ने नौ साल पूर्व पुरानी दुश्मनी के चलते एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए तीन व्यक्तियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने बुधवार को अयेशा (21), अशोक (23) और राजेश (20) को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

उन्होंने बताया कि पुरेंदरपुर थाना क्षेत्र के इन तीन लोगों ने पुरानी दुश्मनी के चलते 20 अप्रैल, 2016 को राहुल की हत्या कर दी थी। राहुल की मां की तहरीर पर इन तीनों के खिलाफ पुरेंदरपुर थाना में आईपीसी की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 

संबंधित समाचार