ट्रक खरीद कर भुला दी शर्तें, चपेट में असल मालिक

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Published By Vinay Shukla
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वादे के बावजूद बाकी किश्तों की नहीं की अदायगी, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट 

Barabanki: Amrit Vichaar : ट्रक खरीद-फरोख्त के एक मामले में धोखाधड़ी के चलते एक व्यक्ति मानसिक तनाव झेलने को मजबूर है। पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो कोर्ट की शरण ली गई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 

सतरिख थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बा के मोहल्ला कायस्थाना के रहने वाले विनोद बाजपेई ने न्यायालय को बताया कि उन्होंने 2021 में एचडीएफसी बैंक से डीसीएम फाइनेंस करवाई थी और हर माह 38,200 रुपये की किस्त भर रहे थे। जनवरी 2024 से आर्थिक तंगी के कारण किस्तें नहीं चुका सके, जिसके बाद वाहन बेचने का निर्णय लिया। इसी दौरान उनके पड़ोसी गांव मानपुर के निवासी मुकेश मिश्रा ने गाड़ी खरीदने की बात कही। बैंक में हुई आपसी सहमति के अनुसार मुकेश मिश्रा को ट्रक चलाने की अनुमति दी गई थी, और तय हुआ कि वह बकाया रकम 2,67,400 रुपये बैंक को किस्तों में अदा करेंगे साथ ही, जनवरी 2025 तक पूरी राशि चुकाकर गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर करवा लेंगे लेकिन अब तक मुकेश मिश्रा ने केवल 24,000 रुपये ही बैंक में जमा किए और किस्तों का बकाया बना हुआ है।

जब विनोद बाजपेई ने 16 दिसंबर 2024 को ट्रक के बकाया भुगतान को लेकर मुकेश मिश्रा से बात की, तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने इस मामले में पहले भी पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद 18 दिसंबर को दोनों पक्षों में समझौता हुआ था कि 23 दिसंबर तक बकाया राशि जमा कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पीड़ित ने 4 जनवरी को एसपी समेत अन्य उच्चाधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। विवश होकर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा।

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