हत्यारोपी को उम्रकैद : डीजे बजाने के विवाद में बीच चौराहे पर युवक की गला रेत कर की थी हत्या

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Published By Vinay Shukla
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Amrit Vichar, Lucknow Desk : संतकबीरनगर जिले के सेशन जज महेंद्र प्रसाद चौधरी ने हत्या के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास और चार लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दुधारा थाना क्षेत्र में 16 मई को डीजे को लेकर विवाद में रानू उर्फ रूदल की मुसरद चौराहे पर मोबिन मुर्गा वाले की दुकान पर इरफान ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस मामले में इरफान और मोबीन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अभियोजन की तरफ से 14 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया। आरोपी इरफान को सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और चार लाख रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। अर्थ दंड की धनराशि में से साढ़े तीन लाख रुपए मृतक के माता-पिता को दिये जायंगे। आरोपी मोबीन को आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।

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