कानपुर में पति ने पत्नी की हत्या की; छह साल की बेटी बोली- पापा ने मम्मी को छत से नीचे धक्का दिया...पिता को उम्रकैद

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
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कानपुर, अमृत विचार। छह साल के बच्ची की गवाही पर उसके पिता को पत्नी के मर्डर केस में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो साल पहले आरोपी ने पत्नी को छत से फेंक कर हत्या की थी। रात का समय था। 

मेरे पापा छत पर बैठकर दारू पीया था। शराब पीने का विरोध करने पर मम्मी से कहासुनी हो गई। इसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि पापा कुशल तिवारी ने मम्मी छत से नीचे धक्का दे दिया था। जब मम्मी जमीन पर गिरी तो गिरने के बाद मर गयी... छह साल की मासूम माही ने कोर्ट में यह गवाही दी। 

बिधनू के खेरसा निवासी राकेश त्रिवेदी ने बेटी वंदना की शादी 16 फरवरी 2017 को खुजकीपुर चौबेपुर निवासी कुशल तिवारी के साथ की थी। शादी के बाद वह पनकी के ई-ब्लाक में रहने लगा। कुछ समय बाद दहेज में कैश की डिमांड को लेकर पत्नी वंदना को प्रताड़ित करने लगा। 2018 में दंपति के बेटी पैदा हुई। 

इसके बाद पति और ससुरालियों की प्रताड़ना और बढ़ती चली गई। 29 जून 2022 की रात दो बजे सूचना मिली कि बेटी को चोट लग गई है। वह हैलट अस्पताल में भर्ती है। डाक्टरों ने बताया कि सिर पर चोट लगने से मौत हो गई है। इसके बाद राकेश त्रिवेदी ने कुशल तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। 

एडीजीसी प्रदीप साहू ने बताया कि बच्ची से पहले कोर्ट ने कई सवाल किए जिसके उसने सटीक उत्तर दिए। जिसके बाद उसकी गवाही दर्ज की गई। बच्ची की गवाही के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश सुदामा प्रसाद ने बच्ची के पिता कुशल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 45 दिन का कारावास अतिरिक्त भुगतान की सजा सुनाई है।

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