Bahraich News : पूर्व कांग्रेस सांसद को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

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Published By Vinay Shukla
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Bahraich, Amrit Vichar : जिले के पूर्व कांग्रेस पार्टी के सांसद के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारंट के खिलाफ लखनऊ उच्चन्यायालय ने भी राहत नहीं दी है। पूर्व सांसद द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दिए गए प्रार्थनापत्र को न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने पूर्व सांसद को दो सप्ताह में जिले की संबंधित न्यायालय पर जमानत कराने का निर्देश दिया है।

शहर के मोहल्ला मेवातीपुरा निवासी कांग्रेसनेता शैलेंद्र गुप्ता की पत्नी जया गुप्ता ने जिले के पूर्व सांसद कमल किशोर पर 31 लाख के गबन का आरोप लगाते हुए एक परिवाद में एसीजेएम वीरेंद्र कुमार की कोर्ट पर दायर किया था। कोर्ट ने पूर्व सांसद को अपना पक्ष रखने के लिए जमानतीय वारंट जारी किया था, लेकिन पूर्व सांसद लेकिन पूर्व सांसद कई पेशी पर लगातार अनुपस्थित चल रहे थे।

जिसको कोर्ट ने गंभीरता लेते हुए पुन: गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के डर से पूर्व सांसद ने लखनऊ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर रिट दायर किया था। जिसपर न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद के अग्रिम जमानत रिट को 10 मार्च को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद को एसीजेएम की कोर्ट पर दो सप्ताह में जमानत कराने का आदेश दिया है। पूर्व सांसद के खिलाफ अभी 14 लाख के गबन का एक मामला कांग्रेसनेता शैलेंद्र गुप्ता ने कोर्ट पर दायर कर रखा है। कोर्ट पर मामला अभी लंबित है।

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