नवोदय बैंक घोटाले में पूर्व विधायक अशोक धवड़ को जमानत

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नागपुर। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने बहुचर्चित नवोदय शहरी सहकारी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व कांग्रेस विधायक अशोक धवड़ को मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला ने आज धवड़ की लंबित जमानत अर्जी पर उन्हें जमानत दे दी। धवड़ के अलावा बैंक के 16 पूर्व निदेशक 38.75 करोड़ रुपये के …

नागपुर। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने बहुचर्चित नवोदय शहरी सहकारी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व कांग्रेस विधायक अशोक धवड़ को मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला ने आज धवड़ की लंबित जमानत अर्जी पर उन्हें जमानत दे दी।

धवड़ के अलावा बैंक के 16 पूर्व निदेशक 38.75 करोड़ रुपये के घोटाले में आरोपी है और उन पर वर्ष 2010 और 2015 के दौरान फर्जी ऋण देकर सैकड़ों निवेशकों को ठगने का आरोप है। सहकारिता विभाग के लेखा परीक्षक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर उन पर विभिन्न धाराओं के तहत आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने धोखाधड़ी, जालसाजी तथा आपराधिक षड़यंत्र के आरोप लगाए गए थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी से पहले उन्होंने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली और उन्हें महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स (एमपीआईडी) की विशेष अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा।

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