Barabanki News : नाबालिग के अपहरण दुष्कर्म प्रकरण में कठोर कारावास

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Published By Vinay Shukla
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Barabanki: Amrit Vichaar : न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई है। 

थाना मसौली पर नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के सम्बन्ध में पंजीकृत पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सोहन लाल पुत्र स्व0 लल्लू निवासी हमीरपुर कमलापुर जनपद सीतापुर को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-44 ने दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार अभियुक्त सोहन लाल पुत्र स्व0 लल्लू निवासी हमीरपुर कमलापुर जनपद सीतापुर के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने सम्बन्धी दी गई सूचना के आधार पर थाना मसौली पर विभिन्न धाराओं व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

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