बदायूं: आलम को मिली फांसी की सजा और अब गवाह पर भी कार्रवाई तय, मुकदमे का सीजेएम लेंगे संज्ञान

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Published By Vikas Babu
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बदायूं, अमृत विचार: बुधवार को जाने आलम को हुई फांसी की सजा मामले में गवाह परवेज पर भी कार्रवाई तय है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने न्यायालय में झूठी गवाही देने के मामले में परवेज नाम के व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित करके सीजेएम को लिखा है कि वह इस मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करें।

इस मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट ने 17 फरवरी को अपने कार्यालय लिपिक को आदेश दिया था कि एक व्यक्ति को फर्जी रूप से फंसाने के लिए झूठी गवाही देने वाले परवेज के खिलाफ वाद दर्ज करके नोटिस जारी करें। जिस पर परवेज द्वारा न्यायालय में अपना जवाब दाखिल किया गया।

परवेज द्वारा दाखिल किए गए जवाब से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ और पाया कि परवेज ने मृत्युदंड जैसे सजा वाले अपराध में निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए झूठी गवाही की है। उसपर भारतीय न्याय संहिता की धारा  227, 228, 229, 230 का अपराध बनना प्रतीत होता है। सीजेएम संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। इस मामले में सुनवाई 21 मार्च को होगी।

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