प्रतापगढ़: धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट सख्त, तलब किए गए सदर विधायक

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Published By Vishal Singh
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प्रतापगढ़, अमृत विचार। कोतवाली नगर के चिलबिला स्थित हनुमान मंदिर की भूमि को लेकर दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में आरोपी बनाए गए सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य गुरुवार दोपहर को कोर्ट के समक्ष पेश हुए। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंदिर की भूमि मामले में 2012 व 2013 में दर्ज दो अलग-अलग मुकदमे में उन्हें तलब किया था। न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सदर विधायक समेत अन्य अभियुक्तों ने बताया कि मुकदमे में गुरुवार को पेशी पर आरोप पत्र बनाना निश्चित है। कोर्ट ने 3 फरवरी 2025 को डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था। उक्त आदेश के खिलाफ न्यायालय सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने दो मई 2025 की तिथि निश्चित की है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि रिवीजन निस्तारण तक यदि कोर्ट में आरोप पत्र निर्मित हो जाता है तो उन्हें अपूर्णनीय क्षति होगी। सदर विधायक समेत अन्य अभियुक्तों ने कोर्ट से आरोप पत्र निर्मित अग्रिम तिथि तक स्थगित किए जाने का अनुरोध किया। वहीं, दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया। कोर्ट ने सदर विधायक समेत अन्य अभियुक्तों को मोहलत देते हुए 29 मार्च को पेशी के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया।

मालूम हो कि शहर के रंजीतपुर चिलबिला स्थित हनुमान मंदिर की भूमि को 2012 एवं 2013 में वर्तमान विधायक सदर राजेंद्र कुमार मौर्य समेत अन्य लोगों पर नुमाइसी इकरारनामा करके भूमि हथियाने का आरोप है। मंदिर के पदाधिकारी की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

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