Lucknow News : विधायक अभय सिंह को मिली बड़ी राहत, दो जजों के फैसले में अंतर के बाद तीसरे जज ने अभय को किया दोषमुक्त 

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Published By Vinay Shukla
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Lucknow, Amrit Vichar: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जानलेवा हमले के एक मामले में सपा विधायक अभय सिंह को दोषमुक्त किए जाने के परीक्षण अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इसके पूर्व दो जजों की खंडपीठ द्वारा आए फैसले में अलग अलग मत हो जाने के बाद मामले को तीसरे जज के पास भेज दिया गया था ।

उक्त अलग अलग मत वाले फैसले में न्यायमूर्ति ए आर मसूदी ने अभय सिंह को दोषी करार दिया था जबकि न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम ने दोषमुक्ति के फैसले को बरकरार रखा था । तत्पश्चात मामले को तीसरे जज के पास भेजना पड़ा था । तीसरे न्यायमूर्ति राजन राय द्वारा शुक्रवार को अभय सिंह को दोषमुक्त करारा दिए जाने के पश्चात 2:1 के बहुमत से अभय सिंह को राहत मिल गई है।

मामला अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाने का है। अयोध्या में मुकदमा दर्ज कराते हुए, वर्ष 2010 में विकास सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके ऊपर अभय सिंह व उसके साथियों ने जानलेवा हमला किया। बाद में मामले की सुनवायी अम्बेडकर नगर कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई थी। 10 मई 2023 को अम्बेडकर नगर की कोर्ट ने अभय सिंह व अन्य आरोपियों को बरी कर दिया जिसके खिलाफ वादी विकास सिंह ने अपील दाखिल की थी।

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