बहराइच : पूर्व कांग्रेस सांसद कमल किशोर को कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

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Published By Vinay Shukla
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Bahraich, Amrit Vichar: जिले के पूर्व कांग्रेस सांसद के खिलाफ शहर के मेवातीपुरा मोहल्ला निवासी महिला ने गबन के मामले में परिवाद दायर किया था। एसीजेएम ने मामले में पूर्व सांसद केे खिलाफ एनबीडब्लू वारंट जारी किया था। सोमवार को सत्र न्यायाधीश ने पूर्व सांसद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत पर दे दी है। हालांकि इससे पूर्व प्रभारी एसीजेएम ने पूर्व सांसद की जमानत अर्जी निरस्त कर दी थी।

शहर के मेवातीपुरा निवासी जय गुप्ता ने जिले के पूर्व कांग्रेस सांसद कमांडो कमल किशोर पर 31 लाख के धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एसीजेएम के न्यायालय पर एक परिवाद दायर किया था। मामले में कोर्ट ने पूर्व सांसद के खिलाफ एनबीडब्लू वारंट जारी किया था। एनबीडब्लू वारंट के खिलाफ पूर्व सांसद ने लखनऊ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर किया था। हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करते हुए जिले की एसीजेएम कोर्ट से जमानत कराने का आदेश दिया था।

सोमवार को पूर्व सांसद के अधिवक्ता ने प्रभारी एसीजेएम के न्यायालय पर जमानत को लेकर प्रार्थनापत्र दिया था। एसीजेएम की कोर्ट ने पूर्व सांसद की जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए उसको निरस्त कर दिया था। इसके बाद पूर्व सांसद सत्र न्यायाधीश के न्यायालय पर जमानत प्रार्थनापत्र पेश किया था। सत्र न्यायाधीश ने पूर्व सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद को मुकदमें में अंतरिम जमानत प्रदान की है।

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