बदायूं : हत्या की कोशिश में दो भाइयों समेत तीन दोषियों को सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Pradeep Kumar
On

न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, दोषियों को सात-सात साल की सजा और जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। हत्या करने की कोशिश के लगभग 18 साल साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक ने दो भाइयों सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला संभल की कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के गांव हरगोविंदपुर निवासी हरिशंकर ने 5 फरवरी 2007 को तहरीर देकर बताया था कि 3 फरवरी को गांव निवासी करन सिंह ने उनके बेटे अजय को पीटा था। करन सिंह, भोले उर्फ नौबत सिंह पुत्र मनोहर सिंह, गांव दवथरा निवासी नेपाली उर्फ कुंवर पाल पुत्र भारत सिंह नाजायज हथियार लेकर उनके घर पर आ गए। करन सिंह ने हरिशंकर के भाई हरेश पाल पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। गोली हरेश पाल की कोख में लगी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की। साक्ष्यों को संकलन करके करन सिंह, भोले उर्फ नौबत सिंह, नेपाली उर्फ कुंवर पाल के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर और दलीलों को सुनने के बाद तीन दोषियों को सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें - बदायूं: मंदिर के पास शराब की दुकान विरोध, दिया कोर्ट के आदेश का हवाला

संबंधित समाचार