अदालत का फैसला : जौनपुर में नाबालिग के अपहर्ता को पांच साल की कैद

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
On

Court-Minor Kidnapper Punishment: जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने गुरुवार को 15 वर्ष पूर्व अवयस्क बालिका के अपहरण के मामले में दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार जिले में पवारा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसकी पड़ोसी कंचन उसकी 14 वर्षीय पुत्री को शौच के बहाने लेकर गई जिसे राजेश पटेल ने विवाह करने के लिए जबरदस्ती अपहरण कर लिया, थाने में तहरीर देने पर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, तब पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ।

शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार पाठक व संतोष कुमार उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी राजेश पटेल को भारतीय दंड विधान की धारा 366 के अन्तर्गत 5 वर्ष के सश्रम करावास व 10 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया, जबकि कंचन को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

यह भी पढ़ें:- ..जागते रहो, क्योंकि सो रही है पुलिस : सिर्फ कागजों में चल रहे अपराधियों की धर-पकड़ का अभियान

 

संबंधित समाचार