शाहजहांपुर: दोहरे हत्याकांड मामले में मिली सजा, पिता-पुत्र समेत छह को आजीवन कारावास

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Published By Vikas Babu
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शाहजहांपुर, अमृत विचार: बच्चों की कहासुनी की रंजिश में वर्ष 2022 में सिंधौली क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड मामले की सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने पिता-पुत्र समेह छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।  

थाना सिंधौली के गांव काजीपुर निवासी छोटे खां ने 18 मार्च 2022 को दिन में 2:40 बजे सिंधौली थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि 18 मार्च 2022 को सुबह करीब 10 बजे मेरा पोता मोहम्मद उमर(20) गन्ना छोलकर खेत से अपने घर आ रहा था। जैसे ही वह विपक्षी उस्मान खां उर्फ बूटा के घर के सामने पहुंचा, तो एक सप्ताह पूर्व छोटे बच्चों की कहासुनी को लेकर विपक्षी मंजूर खां पुत्र सब्बीर खां, तारीफ खां पुत्र मंजूर खां, उस्मान खां उर्फ बूटा पुत्र जाकिर खां, शानू उर्फ शान मोहम्मद पुत्र काफिर खां, माने पुत्र जाकिर, जाकिर पुत्र इश्तियाक, गुफरान उर्फ लल्लू पुत्र जाकिर, अफलाक, पुत्र जाकिर, आकिर पुत्र सादिक, अफरोज पुत्र आकिर, फूलबाबू पुत्र आकिर, जीशान पुत्र सज्जाद खां, सज्जाद खां पुत्र अबरार हसन जीशान की पत्नी जीनत अपने-अपने हाथों में लोहे की रॉड, डंडा से मारने लगे। 

शोर सुनकर छोटे खां, शब्बन पुत्र छोटे खां बचाने पहुंचे तो विपक्षी हमलावरों ने छोटे खां व शब्बन को भी पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच जीशान ने मोहम्मद उमर को व अफरोज ने शब्बन खां को गोली मार दी, जिससे दोनों वहीं लहूलुहान को गिर गए। फायरिंग की आवाज सुनकर  काफी लोग इकट्ठा हो गए। तब विपक्षी मौका पाकर भाग गए। गांव वालों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां मोहम्मद उमर और शब्बन की मौत हो गई। घटना की तहरीर छोटे खां ने दी, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी।

विवेचना के उपरांत पुलिस ने अफरोज पुत्र आकिर, शानू उर्फ शान पुत्र शाकिर, आकिर पुत्र सादिक, जीशान पुत्र सज्जाद खां, फूलबाबू पुत्र आकिर, अफलाक पुत्र जाकिर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय कक्ष संख्या-24 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान सुनने और शासकीय अधिवक्ता भावशील शुक्ला के तर्को को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त अफरोज, शानू उर्फ शान, आकिर, जीशान,फूलबाबू, अफलाक को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को 39,500-39,500 अर्थदंड से दंडित किया। 

14 लोगों को कराया गया था नामजद
चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पीड़ित छोटे खां की तहरीर पर 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया। 

विपक्षी ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराई थी रिपोर्ट
इस घटना में विपक्षी मंजूर खां ने कोर्ट के आदेश पर छोटे खां समेत 18 विपक्षियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने विवेचना शुरू करते हुए छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मारपीट आदि में दोषी पाते हुए सभी छह आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। 

 न्याय दिलाने में दिखाई तत्परता
शासकीय अधिवक्ता भावशील शुक्ला ने बताया कि सिंधौली के गांव काजीपुर के दोहरे हत्याकांड में अभियुक्तों को सजा दिलाने में जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जल्द विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय भेजे तो वहीं कोर्ट में भी इस मामले  तत्परता दिखाई गई। 11 गवाहों को पेश किया गया। साक्ष्यों और तर्को के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्तों सजा सुनाई गई। जल्द फैसला आने से न्याय की अवधारण मजबूत होती है।

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