पिता-पुत्र दोषी करार : घर में घुसकर युवती की गोली मारकर की थी हत्या

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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, अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा मामला

 सुलतानपुर : 14 साल पूर्व पूर्व घर में घुसकर युवती की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बुधवार को एडीजे चतुर्थ एकता वर्मा ने आरोपी पिता-पुत्र को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया। सजा सुनाने के लिए पांच अप्रैल की तिथि तय की है।

अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के ग्राम नंदा का पुरवा मौजा बरना टीकर निवासी पार्वती सिंह का गांव के ही हरि प्रसाद से खेत की बुआई कराने को लेकर विवाद चल रहा था। 24 अक्तूबर 2010 की रात में आरोपी हरि प्रसाद व उसके पुत्र अखिलेश ने पार्वती सिंह के घर में घुसकर उनकी पुत्री सुषमा सिंह (22) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पार्वती सिंह की तहरीर पर आरोपी आरोपी हरि प्रसाद व अखिलेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना को साबित करने के लिए छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी हरि प्रसाद व उसके पुत्र अखिलेश को दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।

धोखाधड़ी के आरोपी की रिहाई का आदेश 
लोगों से धोखाधड़ी और छल कपट करके फाइनेंस किए गए वाहनों के प्रस्तावों को सुपुर्द कर देने के झूठे और असत्य कथन के सहारे लाखों रूपए हड़प लेने के आरोपी शिव बहादुर सिंह को एडीजे एकता वर्मा ने जमानत दी है। आरोपी के वकील अरविंद सिंह राजा ने कहा कि शिवबहादुर के पास से 300 रूपये बरामद किया जाना कहा गया है किन्तु कोई अन्य बरामदगी उसके पास से अंकित नहीं है। आरोपी के विरुद्ध विवेचना अभी प्रचलित है और वह बीते आठ मार्च से जेल में निरूद्ध है। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर जेल से आरोपी की रिहाई का आदेश दिया है।

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