जयपुर ब्लास्ट केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी ठहराए गए सभी को उम्रकैद की सजा

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Published By Vishal Singh
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जयपुर। जयपुर की विशेष अदालत ने शहर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से संबंधित एक मामले में चार लोगों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इन आरोपियों को शुक्रवार को दोषी ठहराया था और सजा मंगलवार को सुनाई। यह मामला जयपुर सिलसिलेवार धमाकों के दौरान एक बम की बरामदगी से संबंधित है।

विशेष अदालत ने चार अप्रैल को इस मामले में चार आरोपियों - सरवर आजमी, शाहबाज, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ - को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था।

यह मामला 13 मई, 2008 को चांदपोल में बम बरामदगी से संबंधित है। इस बम को सुरक्षा दस्तों ने निष्क्रिय कर दिया था। उस रात जयपुर शहर में सिलसिलेवार आठ बम विस्फोट हुए थे, नौवां बम चांदपोल बाजार के पास से बरामद कर लिया गया था। इन बम धमाकों में 71 लोगों की जान चली गई थी और 180 अन्य लोग घायल हो गए थे।

राजधानी जयपुर के माणक चौक खंदा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम फटे थे। दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को मौत की सजा सुनाई थी और पांचवें आरोपी शाहबाज को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

निचली अदालत ने जिन लोगों को सजा सुनाई थी, उन्होंने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 29 मार्च, 2023 को मौत की सजा पाये चारों को बरी कर दिया । उच्च न्यायालय ने इसके अलावा शाहबाज को बरी करने के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की। 

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