कन्नौज में दो पर हत्या का दोष सिद्ध, सजा पर 18 को सुनवाई: 24 दिसंबर 23 को सरदायमगंज में हुई थी वारदात
कन्नौज, अमृत विचार। जिला न्यायाधीश ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दो लोगों को दोष सिद्ध ठहराया। सजा के बिंदु पर 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि विश्राम सिंह निवासी ग्राम सरदायमगंज, छिबरामऊ ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चार दिन पहले चाचा के साथ मेड़ को लेकर विवाद हुआ था।
इसी क्रम में 24 दिसंबर 2023 को सुबह 8.30 बजे उसके पिता शेर सिंह व माता ममता अपने खेत पर जाने के लिए घर से निकले थे। तभी गांव के अपने दरवाजे पर बैठे भूप सिंह, अंकित व दिलीप ने मेड़ की रंजिश को लेकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इससे पिता मौके पर ही बेहोश हो गए। जब उसका भाई फूल मौके पर पहुंचा तो आरोपी माता व पिता को जमीन पर ही पीट रहे थे।
दोनों भाइयों व अन्य लोगों को आता देखकर हमलावर भाग गए। इसके बाद माता व पिता को सौ शैया अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने पिता शेर सिंह को मृत घोषित कर दिया। माता की पैर की हड्डी टूटे होने से उन्हें डॉक्टर ने जिला अस्पताल भेज दिया। मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने भूप सिंह व अंकित पर दोष सिद्ध पाया। इसके साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई को 18 अप्रैल की तारीख तय की है।
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