बरेली: मजदूर की हत्या का इंसाफ 20 साल बाद, दोषी को उम्रकैद

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Published By Preeti Kohli
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बरेली, अमृत विचार: 20 वर्ष पहले मजदूर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला जज सुधीर कुमार ने थाना कैंट के कांधरपुर निवासी चन्द्रसेन उर्फ शेखर को परीक्षण में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम मृतक के वारिसान को दी जाएगी।

डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि सीमा देवी ने 30 अक्टूबर 2005 को थाना कैंट में तहरीर देकर बताया था कि पति नरेश पाल करीब 9 माह से कांधरपुर में किराये के मकान में रह रहे थे, मजदूरी करते थे। 17 अक्टूबर 2005 को करीब शाम 8 बजे चन्द्रसेन उर्फ शेखर घर से बुलाकर पति को ले गया।

बोला तुम्हारे पैसे का हिसाब करेंगे। पति नरेश को जान से मारने की नियत से चन्द्रसेन ने गोली मार दी। मकान के सामने ही उसके पति को घायल अवस्था में डाल गया। वह अकेली थी। उसके परिजन आंवला के गांव गोठा खंडुआ में रहते हैं।

कैंट पुलिस ने चंद्रसेन के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। इलाज के दौरान नरेश की मृत्यु हो जाने पर हत्या के प्रयास की धारा को हत्या में तरमीम कर विवेचना की गई। इसके बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता ने मामले में 15 गवाह पेश किए थे।

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