गुलशन यादव की सात करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी सीज, जिलाधीकारी ने गैंगस्टर एक्ट में जारी किए आदेश

Amrit Vichar Network
Edited By Muskan Dixit
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प्रतापगढ़ः समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव के खिलाफ एक बड़ी एर्शन देखा गया। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने गुलशन यादव की बेशकीमती करोड़ों की भूमि समेत लक्जरी गाड़ियो और अन्य संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। गुलशन यादव के खिलाफ प्रतापगढ़ के कुंडा, रंगदारी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, मानिकपुर सहित कई थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, विस्फोट अधिनियम और गैंगस्टर जैसे 53 अभियोग पंजीकृत हैं। आपको बता दें कि गुलशन यादव 2022 में राजाभैया के खिलाफ कुंडा विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं।

जिलाधिकारी ने बुधवार को गुलशन यादव के खिलाफ धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कठोर कदम उठाए हैं और गुलशन की लग्जरी वाहन, आवासीय जमीन और बैंक खाता कुर्क करने का आदेश जारी किया है। आरोप है कि थाना कुंडा के गैंगलीडर गुलशन यादव पुत्र स्व. सुंदरलाल यादव निवासी मऊदारा थाना मानिकपुर प्रतापगढ़ ने आपराधिक कृत्य के जरिए अवैध स्रोतों से चल-अचल संपत्ति अर्जित की है, जिसकी कीमत लगभग सात करोड़ 15 हजार 502 रुपये बताई जा रही है। जो आदेश के बाद कुर्क कर दी जाएगी। 

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