Bareilly: कारचोबी का काम कराने के बहाने किया था रेप...अब आरोपी को 10 साल कठोर कारावास
विधि संवाददाता, बरेली। कारचोबी का काम करने वाली लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने उपरांत दुष्कर्म करने के आरोपी थाना देवरनियां के मुड़िया जागीर निवासी जाहिद को स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेन्द्र मणि ने 10 वर्ष कठोर कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने 9 माह में सभी गवाहों की गवाही पूरी कर मामले में पीड़िता को न्याय प्रदान किया।
सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना फरीदपुर में तहरीर दी थी कि वह मजदूरी करने राजस्थान गया था।। 28 अगस्त 2023 की शाम को पत्नी सामान लेने बाजार गयी थी। घर आयी तो पता लगा जाहिद उनकी पुत्री को ले गया है। घर का कीमती सामान आभूषण और 10 हजार रुपये भी ले गया। जाहिद के परिजनों से मिन्नतें की मगर पुत्री व जेवर, नगदी वापस नहीं की।
पीड़िता ने बयान दिया कि घटना वाले दिन जाहिद घर पर कारचोबी का माल देने के लिए आया था। वह घर में अकेली थी। जाहिद ने उसके चेहरे पर कोई पाउडर डाल दिया, जिससे वह नशे में हो गयी। जाहिद घर के बक्से से माल जेवर, व उसे अपने साथ खजूरी मोहल्ला दिल्ली ले गया वहां कमरे में एक-डेढ़ महीना रखा व दुष्कर्म किया। शासकीय अधिवक्ता ने 8 गवाह पेश किये।
