बरेली: जमीन के लालच में बेटे ने की पिता की हत्या, उम्रकैद की सजा

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Published By Preeti Kohli
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बरेली, अमृत विचार: बहनों को जमीन देने की आशंका में पिता की बांके से गर्दन पर हमला कर हत्या करने वाले नवाबगंज के राकेश उर्फ राजेन्द्र को परीक्षण में कोर्ट ने दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती ने उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं ट्रायल के दौरान मुल्जिम को बचाने का प्रयास करने, मिथ्या साक्ष्य देने पर कोर्ट ने वादी रामौतार और गवाह छत्रपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

सरकारी वकील महेश यादव ने बताया कि रामऔतार ने थाना नवाबगंज में तहरीर देकर बताया था कि 18 जुलाई 2019 की सुबह 11:45 बजे उसका छोटा भाई राकेश उर्फ राजेन्द्र कुम्हार (30) जमीन के बंटवारे की जिद करता रहता था और उसे आशंका थी कि पिता जमीन उसे न देकर बहनों के नाम कर देंगे। इस कारण घर में रखे बांके से पिता की गर्दन पर प्रहार करके जान से मारने की नियत से गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

सीएचसी नवाबगंज ले गए, जहां से डाॅक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने हत्या की कोशिश की रिपोर्ट दर्ज की थी। 21 जुलाई को पिता की मृत्यु होने पर धारा को हत्या में बदलकर पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने नौ गवाह पेश किए।

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