बरेली: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत का बड़ा फैसला, 20 साल की सजा का ऐलान

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Published By Preeti Kohli
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बरेली, अमृत विचार: घर की छत पर सो रही किशोरी (14) से दुष्कर्म करने के आरोपी थाना भमोरा के ग्राम दलीपुर निवासी लालाराम को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी। पीड़िता की मां ने थाना भमोरा में तहरीर देकर बताया 22 जून 2023 की रात करीब 1 बजे उसकी बेटी छत पर सो रही थी, तभी लालाराम छतों से होता हुआ उसकी छत पर आ गया और उसकी बेटी से दुष्कर्म किया, धमकी दी शोर मचाया तो जान से मार दूंगा।

पुत्री ने शोर मचाया तो वह और उसका पति और अन्य लोग छत पर पहुंचे तो लालाराम जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। 

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