709 पुराने मामलों को निपटाकर प्रदेश में अव्वल बना जिला, डीएम की सख्ती के बाद निस्तारण में आई तेजी

709 पुराने मामलों को निपटाकर प्रदेश में अव्वल बना जिला, डीएम की सख्ती के बाद निस्तारण में आई तेजी

बाराबंकी : अप्रैल 2025 में जिले ने 5 वर्ष से अधिक पुराने 709 राजस्व वादों का निस्तारण कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुकदमों की पेंडेंसी समाप्त करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद सभी तहसीलों में वादों के निस्तारण में तेजी आई। 6 मई 2025 को की गई समीक्षा में पाया गया कि जिले में कुल 2422 पुराने लंबित वादों में से 709 का निस्तारण किया गया। तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार, नवाबगंज के तहसीलदार न्यायिक ने 66, सिरौलीगौसपुर के तहसीलदार ने 63, रामनगर के तहसीलदार न्यायिक ने 62, और फतेहपुर के तहसीलदार न्यायिक ने 54 वादों का निस्तारण किया।

हैदरगढ़ के उप जिलाधिकारी ने 45, रामसनेहीघाट के तहसीलदार न्यायिक ने 42, रामसनेहीघाट के तहसीलदार ने 37, नवाबगंज के उप जिलाधिकारी न्यायिक ने 35, फतेहपुर के तहसीलदार ने 32, और फतेहपुर के उप जिलाधिकारी न्यायिक ने 25 वादों का निपटारा किया। जिलाधिकारी त्रिपाठी ने सभी पीठासीन अधिकारियों से भविष्य में भी इसी प्रकार वादों के निस्तारण की अपेक्षा की है। इस कार्य से उत्तर प्रदेश शासन और राजस्व परिषद के निर्देशों का पालन होने के साथ-साथ जनता में भी सकारात्मक संदेश गया है।

जमीन हड़पने के प्रकरण में मिलीभगत का आरोप   

रामनगर तहसील क्षेत्र में जमीन हड़पने के मामले में पीड़ित ने रजिस्ट्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों व अन्य व्यक्तियों पर मिलीभगत कर फर्जी बैनामा कराने का आरोप लगाया है। एसपी से की गई शिकायत में मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। 

प्रकरण थाना रामनगर से जुड़ा है। कस्बा रामनगर एक के निवासी बिहारी दास पुत्र सर्वजीत ने पुलिस अधीक्षक को प्रेषित शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी भूमि गाटा संख्या 1204/1, रकबा 0.632 हेक्टेयर, जो ग्राम रामनगर खास में स्थित है, को अभिषेक शुक्ला नामक व्यक्ति ने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली। इस कार्य में रजिस्ट्री कार्यालय रामनगर की उपनिबंधक कादम्बरी त्रिपाठी की मिलीभगत का भी आरोप है।

बिहारी दास के अनुसार फर्जी बैनामा 21 मार्च 2025 को कराया गया, जिसमें उनके स्थान पर ननकई उर्फ रामतीरथ को खड़ा किया गया और भूमि रमेश चंद्र के नाम कर दी गई। इस रजिस्ट्री के बाद उन्हें जबरन देर रात रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर अंगूठा लगवाने का प्रयास भी किया गया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष विवेचना की मांग करते हुए रजिस्ट्रार रामनगर समेत सभी दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

सगे भाई के हत्यारे को उम्रकैद की सजा 

मामूली विवाद में बांके से वार कर सगे भाई की हत्या करने के प्रकरण में न्यायालय ने दोष सिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 50 हजार रुपये अर्थदण्ड अदा करने का अादेश दिया है। थाना देवा पर वर्ष 2022 में हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त राजेन्द्र गौतम पुत्र अर्जुन गौतम निवासी हुसैनमऊ थाना देवा को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) ने दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार एक मई 2022 को थाना देवा पर वादी अर्जुन गौतम पुत्र कन्धई लाल गौतम निवासी हुसैनमऊ थाना देवा ने अपने पुत्र व अभियुक्त राजेन्द्र गौतम के विरूद्व अपने सगे भाई नौमी की हत्या कर देने के सम्बन्ध में सूचना दी। जिसके आधार पर थाना देवा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक अजय कुमार सिंह ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।

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