बरेली: पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, ससुर-देवर को कोर्ट ने किया बरी

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Published By Preeti Kohli
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बरेली, अमृत विचार: दहेज में कार न मिलने पर पत्नी की जहर देकर हत्या करने के आरोपी इज्जतनगर के करमपुर चौधरी निवासी पति सरताज को कोर्ट ने परीक्षण में दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने उसे आजीवन कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने ससुर और देवर को बरी कर दिया।

सरकारी वकील सुनील पाण्डेय ने बताया कि भोजीपुरा परशूनगला निवासी जमीला बेगम ने थाना इज्जतनगर में 9 जून 2023 को तहरीर देकर बताया था कि अपनी पुत्री सरवीन की शादी 24 मई 2015 को सरताज खां के साथ की थी।

पति और ससुराल वाले शुरू से ही कार की मांग करते थे और मांग पूरी न होने पर पुत्री को कई बार घर से बाहर निकाला था। पति और ससुराल वालों ने रात में पुत्री की जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी।

पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, हत्या की संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद पति, ससुर और देवर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किए।

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