Barabanki : मानक विपरीत नमूनों से संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई
मिलावट खाद्य पदार्थ व नकली दवाओं पर नकेल कसने को लेकर हुई समिति की हुई बैठक
अमृत विचार : खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के प्रचलन पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार को विधान परिषद समिति की बैठक हुई। यह बैठक समिति के सभापति राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिला स्तर पर स्टीयरिंग कमेटी की नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए गये। समिति ने खाद्य सुरक्षा और नकली दवाओं से जुड़े मुकदमों की समीक्षा की। सभी लंबित मामलों को निर्धारित समय में निपटाने के निर्देश दिए गए। समिति ने मानक के विपरीत पाए गए नमूनों के मामले में कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया।
सभापति ने कहा कि संबंधित दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाने के साथ उनका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही नकली दवाओं, मेडिकल स्टोर्स, दवा फैक्टरियों, ब्लड बैंक और पैथोलॉजी सेंटरों की नियमित जांच की जाए। बैठक में आयुर्वेदिक और आयुष दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए लैब स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को भेजने की बात कही गई। सभापति ने निर्देश दिये कि नारकोटिक्स और नींद की दवाओं के दुरुपयोग पर विशेष नजर रखी जाए। इनके क्रय-विक्रय का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। साथ ही आयुर्वेदिक दुकानों पर केवल अधिकृत दवाइयों की ही बिक्री की अनुमति दी जाए। समिति ने कोटे की दुकानों में खाद्यान्न व आंगनबाड़ी के टेक होम राशन, मिड डे मील में बच्चों को मिलने वाले खाने व अस्पतालों में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए।
इसके अलावा नर्सिंग होम में पंजीकरण संख्या, बेडों की संख्या एवं चिकित्सकों के नाम आदि विवरण स्थाई रूप से अंकित कराये जाने के लिये निर्देश दिये। जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें। जेल में बंदियों को दिये जाने वाले खाने की गुणवत्ता भी अच्छी रखने की बात कही। इस मौके पर उपजिलाधिकारी नवाबगंज आनन्द कुमार तिवारी, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा शैलेन्द्र प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी सहित जनपद के संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।
बिना कम्पनी के अथारिटी लेटर के बीज प्राप्त नहीं करेगा विक्रेता

खरीफ 2025 की तैयारियों को लेकर उप कृषि निदेशक श्रवण कुमार ने बीज वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। शुक्रवार को आयोजित बैठक में बीज कंपनियों के प्रतिनिधि और विक्रेता शामिल हुए। वरिष्ठ प्राविधिक सहायक प्रीतम सिंह ने बताया कि राजकीय कृषि बीज भंडारों में धान की विभिन्न किस्मों की उपलब्धता है। इनमें बीपीटी 5204 की 53 कुंतल, पंत 24 की 300 कुंतल, एमटीयू 7029 की 81.30 कुंतल और आईआर 64 की 27.10 कुंतल मात्रा शामिल है। उप कृषि निदेशक ने कंपनियों को निर्देश दिए कि वे विक्रेताओं को प्रिंसिपल सर्टिफिकेट या अथॉरिटी लेटर अनिवार्य रूप से जारी करें।
विक्रेताओं को बिना अथॉरिटी लेटर के अन्य जनपद से बीज लाने पर रोक लगाई गई है। किसानों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। विक्रेताओं को कैशमेमो जारी करना अनिवार्य होगा। बीज पैकेट पर QR कोड स्कैन करने के बाद ही खरीद-बिक्री की जाएगी। दुकानों पर स्टॉक रजिस्टर, रेट बोर्ड और स्टॉक बोर्ड लगाना जरूरी होगा। कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिक्री रजिस्टर और कैशमेमो पर किसान के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर अनिवार्य होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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