सुलतानपुर: राहुल गांधी के मानहानि केस में सुनवाई टली, 2 जून को होगी गवाही

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Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी काग्रेसी नेता राहुल गांधी के केस में  शनिवार को गवाही नही हो सकी। परिवादी भाजपा नेता व पूर्व चेयरमैन कोआपरेटिव बैंक के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया बार के प्रस्ताव के कारण सुनवाई दो जून तक के लिए टल गई है। 

बीती तारीख पर कोतवाली देहात के पीताम्बरपुर निवासीअजय तिवारी की  गवाही दर्ज की गई थी  जिनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता केपी शुक्ल ने जिरह की थी परंतु  जिरह पूरी नही हो सकी थी। मामले में शनिवार को परिवादी के गवाह से शेष जिरह होनी थी परंतु वकीलों के प्रस्ताव के कारण सुनवाई दो जून तक टल गई। 

गौरतलब है कि बेंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी पर तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। टिप्पणी से आहत होकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व बीजेपी नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी की जमानत व बयान दर्ज हो चुका है। 

राहुल गांधी ने अपने बयान में  लगाये गये आरोपों से इंकार करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। कोर्ट द्वारा निर्धारित अगली नियत तारीख पर परिवादी के गवाह से बचाव पक्ष शेष जिरह करेगा।

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