मुरादाबाद: निलंबित डीपीआरओ को राहत...उच्च न्यायालय ने निलंबन के खिलाफ दिया स्टे
मुरादाबाद, अमृत विचार। याचिका समिति और उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने 8 मई को निलंबित हुए जिला पंचायत राज वाचस्पति झा को निलंबन आदेश विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्टे मिल गया है। निलंबन के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। अब डीपीआरओ अब उच्च न्यायालय का आदेश शासन में जाएंगे।
बुधवार को उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर आठ मई को निलंबित हुए जिला पंचायत राज अधिकारी वाचस्पति झां ने उच्च न्यायालय की शरण में गए थे। जहां उच्च न्यायालय ने उन्हें उनके निलंबन के विरुद्ध 17 मई स्टे दे दिया है। जो कि बुधवार को उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड हो गया। अब जिला पंचायत राज अधिकारी वाचस्पति झा को में स्टे लेकर जाना शासन में जाना होगा । जिसके बाद वह अपना कार्यभार दो बार कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 24 जुलाई तारीख तय की है। 24 जुलाई तक वह अपने पद पर बने रहेंगे।
