प्रयागराज : नरसिंहानंद मामले में जुबैर को आंशिक राहत देते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
On

Allahabad High Court Decision: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को यति नरसिंहानंद के 'अपमानजनक' भाषण पर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के ट्वीट ('एक्स' पोस्ट) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पारित किया। कोर्ट ने मामले में निष्पक्ष जांच को आवश्यक माना और मामले की जांच लंबित रहने तक ज़ुबैर के देश छोड़ने पर भी रोक लगाई है। मालूम हो कि अक्टूबर 2024 में गाजियाबाद पुलिस द्वारा बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे जुबैर ने हाई कोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिका के माध्यम से चुनौती दी।

शिकायतकर्ता उदिता त्यागी ने जुबैर पर आरोप लगाया कि उसने मुसलमानों को हिंसा के लिए उकसाने के इरादे से यति के पुराने वीडियो क्लिप शेयर किए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जुबैर के ट्वीट की वजह से गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में हिंसक प्रदर्शन हुए, जबकि जुबैर का कहना है कि 3 अक्टूबर को यति नरसिंहानंद के वीडियो की एक श्रृंखला पोस्ट करके और उनके भड़काऊ बयानों को उजागर कर वह पुलिस से यति के खिलाफ सख्त कार्यवाही का आग्रह करना चाहते थे।

यह भी पढ़ें:- कानपुर : झकरकटी बस अड्डा सीओडी पुल के आगे शिफ्ट होगा, नापजोख शुरु

संबंधित समाचार