प्रयागराज : माफिया अतीक के अधिवक्ता विजय मिश्रा को मिली पैरोल
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के अधिवक्ता विजय मिश्रा को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद मानवीय आधार पर विजय मिश्रा को मां की तेरहवीं में शामिल होने के लिए अनुमति दी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 21 मई 2025 से 26 मई 2025 तक अल्पकालिक पैरोल अवधि के दौरान अभियुक्त अपने खर्चे पर पुलिस हिरासत में रहेगा, जिसका भुगतान उसके द्वारा आत्मसमर्पण करने के समय या उससे पहले किया जाएगा। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकलपीठ ने विजय मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मालूम हो कि याची 30 जुलाई 2023 से इटावा जेल में बंद है। उनकी मां नौरंगी देवी का देहांत गत 10 मई को हुआ था, इसके बाद उन्होंने विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम), प्रयागराज से अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, जिसे 14 मई को खारिज कर दिया गया।
गौरतलब है कि याची के खिलाफ थाना धूमनगंज, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 और 3 (1) के तहत दर्ज मुकदमे में राहत न मिलने पर मौजूदा याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष फिर से अनुमति मांगी गई, जिस पर कोर्ट ने याची को 23 मई को सुनिश्चित मां की तेरहवीं संस्कार में भाग लेने के लिए अल्पकालिक पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निबंधक (अनुपालन) को इस आदेश की प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, प्रयागराज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, सेंट्रल जेल, इटावा को प्रेषित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को इटावा से प्रयागराज और प्रयागराज से इटावा तक की यात्रा के दौरान याची की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को सूचीबद्ध की गई है।
यह भी पढ़ें:- प्रयागराज : साकार विश्वहरि उर्फ भोलेबाबा के सत्संग में हुई भगदड़ के मुख्य आरोपी सहित तीन को मिली जमानत
