प्रयागराज : साकार विश्वहरि उर्फ भोलेबाबा के सत्संग में हुई भगदड़ के मुख्य आरोपी सहित तीन को मिली जमानत

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस में सिकंदराराऊ के फुलरई मुगलगढ़ी में गत वर्ष जुलाई, 2024 को सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने देव प्रकाश मधुकर और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

मालूम हो कि साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन सभी के खिलाफ न्यायालय में 3200 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया। आठ आरोपियों को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। शेष तीन आरोपियों देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह और मुकेश की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित थीं, जिन्हें अब स्वीकार कर लिया गया है।

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