प्रयागराज : केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित

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Published By Vinay Shukla
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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ के समक्ष हुई। पूर्व भाजपा नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने इससे पहले सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दाखिल की थी, जिसे वापस लेकर वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदी साहित्य सम्मेलन से मध्यमा की डिग्री प्राप्त की है, जो वैध नहीं है।

इसी डिग्री के आधार पर उन्हें पेट्रोल पंप आवंटित किए गए और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी फर्जी डिग्री के आधार पर चुनाव लड़ा, जो प्रथम दृष्ट्या अपराध है। अतः मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उचित विवेचना करने की आवश्यकता है। इस पर कोर्ट ने वर्तमान मामले में याची द्वारा धारा 482 के तहत दाखिल याचिका से संबंधित पत्रावली भी तलब की और फैसला सुरक्षित कर लिया है।

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