Bareilly: बड़े भाई की गैर इरादतन हत्या के दोषी को 5 साल कैद
विधि संवाददाता, बरेली। झगड़े में बड़े भाई को छत से गिराकर ईंट मारकर गैर इरादतन हत्या के आरोपी थाना बारादरी गोसाईं गौटिया निवासी रामवीर को परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने 5 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
सरकारी वकील सुनील पाण्डेय ने बताया कि वादी मुकदमा प्रमोद कुमार ने थाना बारादरी में 18 सितम्बर 2020 को तहरीर देकर बताया कि मेरे पिता भगवान दास और मेरे चाचा रामवीर अलग मकान में साथ-साथ रहते थे। इनमें अक्सर खाने-पीने को लेकर विवाद होता रहा था। इसी विवाद में 17 सितम्बर 2020 को दोनों में मारपीट हो गयी। चाचा रामवीर पिता भगवानदास को मार पीटकर चले गये। जब 18 सितम्बर 2020 को घर जाकर देखा तो पिता जमीन पर मृत अवस्था में पड़े थे। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 7 गवाह पेश किये।
