अदालत का फैसला : अपहरण व दुराचार के मामले में आरोपी दोषी को 20 साल की कैद

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Published By Vinay Shukla
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गोसाईगंज की किशोरी से जुड़ा मामला, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

Court's decision:  जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से बीते वर्ष किशोरी के अपहरण और दुराचार के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव ने गुरुवार को  दोषी महेन्द्र निषाद को पॉक्सो एक्ट की धारा  चार  (18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न में सजा) के तहत  20 साल की कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।  कोर्ट ने दोषी पर कुल 15 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है जिसकी सम्पूर्ण रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। 

सहायक शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र सिंह ने जानकारी दी कि 28 जनवरी 2024 की घटना में  किशोरी के परिजनों ने गोसाईगंज थाने में आरोपी महेन्द्र निषाद के विरुद्ध अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए। इन साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराकर बुधवार को जेल भेज दिया था जिसकी सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी को जेल से तलब कर उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

पूर्व विधायक संतोष पांडेय के केस में सुनवाई 30 जून को
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व विधायक संतोष पांडेय समेत 11 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई  गुरुवार को टल गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया मृतक आरोपी रामानन्द की डेथ रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। अब सुनवाई 30 जून को होगी। मामला 24 फरवरी 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति जनसभाएं करने पर दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। कोर्ट में सभी आरोपियों के बंधपत्र पहले ही दाखिल हो चुके हैं।

एक्सईएन हत्याकांड में डॉक्टर व विवेचक तलब
 जल निगम के अधिशाषी अभियंता संतोष कुमार की हत्या के मामले में अभियोजन गवाह न आने से सुनवाई टल गई। बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया विशेष कोर्ट न्यायाधीश सन्ध्या चौधरी ने मामले में अभियोजन गवाह डॉक्टर अविनाश गौतम व विवेचक को तलब कर  सुनवाई के लिए छह जून की तिथि तय की है। एडीजीसी सुशील उपाध्याय के मुताबिक अधिशासी अभियंता संतोष कुमार की 17 अगस्त 2024 कोतवाली नगर के विनोवापुरी मोहल्ले में किराए के मकान में हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने जल निगम के सहायक अभियंता अमित कुमार शाह व एक अन्य आरोपी प्रदीप राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला आरोप तय होने के बाद अभियोजन साक्ष्य में विचाराधीन है।

धोखाधड़ी के आरोपी दंपति की अग्रिम जमानत मंजूर
धोखाधड़ी से बैनामा कराकर संपत्ति हड़पने के आरोपी दंपत्ति की अग्रिम जमानत अर्जी  सेशन जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने मंजूर कर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने आरोपी नागेश्वर तिवारी और उसकी पत्नी मंजू तिवारी की अग्रिम जमानत अर्जी  पेश कर मामले को पेशबंदी में दर्ज कराने की बात कही। बहस के दौरान ये तथ्य भी सामने आया कि शिकायतकर्ता ने खुद अपने बाबा का नाम गलत दर्ज कराया था जिसकी वरासत का विवाद है। धनपतगंज थाना क्षेत्र के पीपरगांव निवासी आरोपियों को साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने सशर्त राहत दी है।

भरतजी सोनी ज्वैलर्स डकैती कांड में तय हुए आरोप 
नगर कोतवाली क्षेत्र के ठठेरी बाजार स्थित भरतजी सोनी ज्वैलर्स पर 28 अगस्त 2023 को दिनदहाड़े हुई बहुचर्चित डकैती कांड में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने आरोपियों पर डकैती समेत अन्य आरोप में आरोप तय किए। मामले में विपिन सिंह समेत 10 आरोपी कोर्ट में हाजिर रहे जबकि सूरत जेल में निरुद्ध आरोपियों अरबाज और फुरकान पर जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग आरोप तय किए गए।  कोर्ट ने आरोप तय होने के बाद अभियोजन साक्ष्य के लिए 10 जून की तारीख तय की है।

इस सनसनीखेज डकैती मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। मामले में गुरुवार को अंकित यादव, विनय शुक्ल, अरविंद यादव, विवेक सिंह, विपिन सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह, सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी,  अजय यादव फास्ट ट्रैक में हाजिर रहे जिनके खिलाफ आरोप तय किए गये वही सूरत जेल में निरुद्ध अरबाज और फुरकान की पेशी जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग दर्ज कर आरोप तय किए गए। ज्ञात हो कि यह डकैती कांड शहर में दहशत का कारण बन गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में सोना-चांदी लूटे जाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की थी, जिसके फलस्वरूप आरोपियों की गिरफ्तारी और चार्जशीट दाखिल करने में सफलता मिली।अब न्यायालय में आरोप तय होने के बाद अभियोजन की गवाही के लिए कोर्ट ने 10 जून की तारीख तय की है।

हमले के आरोप में संलिप्तता को लेकर दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
प्रभारी सत्र न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने गौरीगंज, जनपद अमेठी के  गौरीगंज थानाक्षेत्र के सम्भावा में ईश्वरचन्द्र पर हमले के मामले में आरोपी सन्तोष पासी व दीपक पासी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। दोनों के विरुद्ध एक ही मामले में अलग-अलग जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए थे, जिन्हें संयुक्त रूप से निस्तारित किया गया। अभियोजन के अनुसार, दोनों आरोपियों ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अवैध असलहों, लोहे की रॉड व सरियों से लैस होकर एक परिवार पर हमला किया था, जिसमें गंभीर चोटें पहुंचाई गई थीं। कोर्ट ने गवाहों के बयानों व अन्य तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मामला गंभीर पाते हुए जमानत याचिकाएं नामंजूर कर दीं।

उसामा हत्याकांड में हुई गवाही
कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के राहुल चौराहा चिकमंड़ी गांधीनगर में कक्षा चार के मासूम छात्र उसामा के अपहरण व हत्या के मामले में जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत में गुरुवार को अभियोजन के तीसरे गवाह सुनील कुमार मिश्र से बचाव पक्ष ने जिरह की। जिरह पूरी न होने के कारण कोर्ट ने शेष जिरह के लिए 31 मई की तारीख तय की है। गौरतलब है कि छात्र उसामा को बीते साल 25 नवम्बर को अगवा कर पांच लाख की फिरौती के लिए गला दबाकर आसिफ ने हत्याकांड को अंजाम दिया। मृतक के पिता मोहम्मद शकील ने अज्ञात में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने  दौरान तफ्तीश आसिफ उर्फ सोनू के साथ ही उसके पिता ताज उर्फ बब्बू , चाचा मोहम्मद सलीम, चाची रिजवाना और बहन शबनम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । मामले में आरोपियों पर आरोप तय होने के बाद अब अभियोजन गवाह में पत्रावली विचाराधीन है।

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