प्रयागराज : एसआरएन में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े मामले की सुनवाई 1 जुलाई को सुनिश्चित

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Published By Vinay Shukla
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Allahabad High Court Decision : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की बदहाली से जुड़े मुद्दे पर दाखिल जनहित याचिका पर चल रही लगातार सुनवाई के क्रम में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार को चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का निर्देश देते हुए कहा कि करदाताओं के पैसे का वितरण पूरे उत्तर प्रदेश में समान रूप से होना चाहिए, ना कि किसी विशेष शहर को अन्य शहरों की अपेक्षा मेडिकल हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जाए।

सरकार को राज्य में बिगड़ी चिकित्सा सुविधाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने डॉक्टर अरविंद गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। कोर्ट ने आगे कहा  की इससे पहले की चीजें हाथ से निकल जाएं, मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुधारने और मजबूत करने की जरूरत है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को मामले की अगली सुनवाई तक सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज का दौरा करने का निर्देश दिया, जिससे मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों की जरूरत और आवश्यकताओं की जानकारी हासिल की जा सके। मामले को 1 जुलाई 2025 के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है।

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