अदालत का फैसला : हत्या के मामले में एक आरोपी को उम्रकैद, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में चार आरोपी बरी 

अदालत का फैसला : हत्या के मामले में एक आरोपी को उम्रकैद, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में चार आरोपी बरी 

Court's decision:  अमेठी जिले के फुरसतगंज थाना क्षेत्र में करीब सात साल पहले मां, बेटी की हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने साथ ही 10 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया। वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया। यह फैसला कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश कुशल पाल ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) विवेक सिंह राठौर के मुताबिक मामले की रिपोर्ट फुरसतगंज थाना क्षेत्र के पूरे सूबेदार मजरे खैरहना निवासी जब्बार ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार जमीनी विवाद को लेकर 12 अप्रैल 2018 की रात सिद्दिक, जरीना, जब्बार, मोबीन, जमील, मो.कासिम ने पेट्रोल डालकर वादी की पत्नी आमिना व बेटी आरफीन को आग लगा दी। दोनों को जिला अस्पताल रायबरेली ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई।

पुलिस ने विवेचना के बाद फुरसतगंज थाना पूरे सूबेदार मजरे खैरहना निवासी सिद्दीक,जरीना, जब्बार व मोबीन एवं नसीराबाद थाना क्षेत्र के छूलामऊ,फतेहपुर मवइया निवासी जमील व मो. कासिम के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। ट्रायल के दौरान मोबीन की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार आरोपी सिद्दीक को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में शेष आरोपियों जरीना, जब्बार,जमील व मो.कासिम को बरी कर दिया।

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