बरेली : कैरोसिन तेल छिड़क आग लगाकर पत्नी की हत्या में उम्रकैद

दहेज में बाइक न मिलने पर आरोपी पति ने की थी वारदात, सास और दो जेठ बरी

बरेली : कैरोसिन तेल छिड़क आग लगाकर पत्नी की हत्या में उम्रकैद

बरेली, अमृत विचार। दहेज में बाइक न मिलने पर कैरोसिन तेल छिड़क आग लगाकर पत्नी की हत्या करने में शीशगढ़ के कनकटी निवासी अजय उर्फ मटरू को परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं सास और दो जेठ को बरी कर दिया।

सरकारी वकील राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि मृतका शिवानी भारती ने थाना शीशगढ़ में तहरीर देकर बताया था कि उसकी शादी को एक वर्ष हुआ है। शादी के बाद से ही पति अजय उर्फ मटरू, जेठ राहुल, कुंवरपाल व सास नीरज आये दिन मोटर साइकिल की मांग करते थे। मना करने पर उसके साथ मारपीट करते थे। इन लोगों ने 3 जनवरी 2019 को कहा कि बाइक लेकर आ वर्ना तुझे आग लगाकर जान से मार देंगे। मना किया कि उसके पिता की हैसियत नहीं है तो सभी लोग मारने को लिपट गये और पति उसे कमरे में ले गया मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। वह चिल्लाई तो पड़ोस के लोगों ने उसे बचाया। बचाते-बचाते उसका शरीर झुलस गया। किसी तरह पिता को पता चला तो उसके पिता, भाई थाने लेकर आये। पुलिस ने पति, दो जेठ व सास समेत 4 के विरुद्ध हत्या के प्रयास, मारपीट, दहेज उत्पीड़न, धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। इलाज के दौरान 28 फरवरी 2019 को शिवानी की मृत्यु होने पर दहेज हत्या की धारा की बढ़ोत्तरी कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने 16 गवाह व 18 सबूत कोर्ट में पेश किये।

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