रामपुर: DM के आदेश पर आजम खान की पत्नी और बेटे के हथियार लाइसेंस निरस्त

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रामपुर, अमृत विचार। रामपुर के जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के 32 बोर रिवॉल्वर के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई पुलिस कप्तान की संस्तुति पर की गई है।

दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमों और कोर्ट से मिली सजाओं के आधार पर यह निर्णय लिया गया। डॉ. तजीन फातिमा पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं और अब्दुल्ला आजम पूर्व विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में दोनों जमानत पर हैं। कोर्ट ने अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र वाले मामले में दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इसके अलावा अब्दुल्ला को मुरादाबाद के एक बवाल मामले में भी दोषी करार दिया जा चुका है।

आजम खान परिवार के खिलाफ दर्ज हैं दर्जनों मुकदमें
आजम खान और उनके परिवार पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान पर करीब 100 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से 71 अभी भी कोर्ट में लंबित हैं। उन्हें अब तक 5 मामलों में सजा मिल चुकी है। तजीन फातिमा पर 44 और अब्दुल्ला आजम पर 45 मुकदमे विचाराधीन हैं।

2022 में की गई थी सभी लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश
साल 2022 में पुलिस ने आजम खान परिवार के सभी सदस्यों के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की थी।डीएम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद तजीन और अब्दुल्ला के आपराधिक रिकॉर्ड का परीक्षण किया गया। इसके बाद दोनों के लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया गया।

आजम खान का लाइसेंस पहले ही हो चुका है रद्द
आजम खान का शस्त्र लाइसेंस पहले ही निरस्त किया जा चुका है। साल 2019 में प्रशासन ने उनके तीन लाइसेंस रद्द किए थे। हालांकि, इसके खिलाफ आजम खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से उन्हें राहत मिली थी।

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