इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : बिकरु कांड के आरोपी जयकांत वाजपेयी की दूसरी जमानत याचिका मंजूर

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Published By Vinay Shukla
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Allahabad High Court Decision : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित बिकरु कांड के आरोपी जयकांत वाजपेयी की दूसरी जमानत याचिका सशर्त स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश और मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकलपीठ ने जयकांत वाजपेयी उर्फ जय की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। कोर्ट ने जेल में क्षमता से 5-6 गुना अधिक विचाराधीन कैंदियों की भीड़ पर विचार करने के उपरांत वर्तमान मामले को जमानत के योग्य पाया। मालूम हो कि याची के खिलाफ आईपीसी, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन चौबेपुर, जिला कानपुर नगर में मामला दर्ज कराया गया था। पिछले 5 वर्षों से याची जेल में बंद है।

याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 102 गवाह हैं, जिनमें से केवल 13 की अब तक जांच की गई है। सह-अभियुक्त उमाशंकर यादव उर्फ टांके को जमानत मिल चुकी है, साथ ही अन्य कई सह-अभियुक्तों की भी दूसरी जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है। ऐसे में याची भी जमानत का हकदार है। बता दें कि कानपुर के चर्चित बिकरु कांड में मुख्य आरोपी विकास दूबे के खिलाफ कार्यवाही करते समय 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 60-70 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और 21 को नामजद किया गया था।

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