प्रयागराजः संभल सांसद बर्क को 1.91 करोड़ बिजली बिल मामले में हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, विभाग को दिया ये आदेश

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Published By Muskan Dixit
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प्रयागराज, अमृत विचार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बकाया 1.91 करोड़ के बिजली बिल पर रोक लगाते हुए कहा कि सांसद दो सप्ताह के अंदर 6 लाख रुपए अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, संभल के यहां जमा कराएं, साथ ही बिजली विभाग को आदेश दिया कि पैसा जमा करने के बाद सांसद का बिजली कनेक्शन जोड़ दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने पावर कॉर्पोरेशन के अधिवक्ता को भी 3 सप्ताह के अंदर सभी जरूरी जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई, 2025 को सुनिश्चित कर दी।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने सपा सांसद द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मालूम हो कि सांसद बर्क के घर का बिजली कनेक्शन 19 दिसंबर, 2024 को काट दिया गया था। दरअसल, 19 दिसंबर को सुबह 7.30 बजे बिजली विभाग के एसडीओ दीपा सराय में सपा सांसद बर्क के घर गए थे। सांसद बर्क के घर पर 2-2 किलोवॉट के दो कनेक्शन थे। एक सांसद जियाउर्रहमान के नाम से और दूसरा उनके दादा के नाम से था। सांसद के घर पर गत 6 महीनों से जीरो यूनिट खपत आ रही थी, इसलिए बिजली अधिकारियों द्वारा सांसद के घर पर बिजली उपकरणों की जांच के बाद स्मार्ट मीटर लगाया गया। उसी क्रम में 19 दिसंबर की सुबह इनके परिसर की चेकिंग की गई।

जांच में बर्क के घर पर 16 किलोवाट बिजली की खपत मिली। एमआरआई (लैब में मीटर की जांच) रिपोर्ट में दोनों पुराने मीटरों में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की बात सामने आई। इसके बाद सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और उनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया। हालांकि सांसद के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि याची से 4 हजार 138 दिन पुराना असेसमेंट किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग को 12 साल पुराना असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है। उनको केवल 365 दिन तक का असेसमेंट करने का अधिकार है। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश मनमाना और गैरकानूनी है।

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