आजम खान पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 7 जुलाई तक स्थगित
Allahabad High Court hearing postponed: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन को आजम खान द्वारा षड्यंत्र करके व्यक्तिगत उपयोग करने और किराए पर उठाने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर मामले को आगामी 7 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। उक्त मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकलपीठ के समक्ष हुई।
मामले के अनुसार राजस्व टीम द्वारा ग्राम सईदनगर हरदोई पट्टी स्थित क्वालिटी बार का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त आराजी ग्राम सैदनगर हरदोई पट्टी के गाटा संख्या 55 में स्थित है और उसी आराजी के एक भाग 168.82 वर्ग गज जिसमें क्वालिटी बार स्थापित था को जिला सहकारी संघ लिमिटेड, रामपुर द्वारा 25 जुलाई 2013 को तत्कालीन नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार निबंधक के क्रय-विक्रय परिपत्र के प्रावधानों के तहत तंजीन फातिमा के नाम पर 1200 रुपए किराया दर्शाकर तत्कालीन सभापति सैयद जफर अली जाफरी की अध्यक्षता में संघ द्वारा आवंटित कर दिया गया, जिसे 22 जुलाई 2014 को उक्त सभापति द्वारा किरायेनामे में तंजीन फातिमा के साथ-साथ अब्दुल्ला आजम खान को सहकिरायेदार के रूप में दर्ज किया गया, साथ ही प्रश्नगत भूमि के साथ लगी 302 वर्ग मीटर भूमि 300 रुपए प्रति माह की दर से तंजीन फातिमा को देना स्वीकार कर लिया गया।
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, रामपुर ने अपने पत्र के साथ संलग्न सहकारी विकास संघ लिमिटेड के सचिव और अपर जिला सहकारी अधिकारी की संयुक्त रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया कि जिला सहकारी विकास संघ लिमिटेड, रामपुर के सिविल लाइन स्थित भवन में कॉपरेटिव संघ,रामपुर से संबंधित अभिलेख संस्था के पास उपलब्ध नहीं है। अतः सरकारी भूमि को षड्यंत्र द्वारा किराए के रूप में उठाए जाने पर तत्कालीन सभापति सैयद अली जाफरी व किराएदारी प्राप्त करने वाली तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध अनंगराज सिंह, राजस्व निरीक्षक ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन सिविल लाइन, रामपुर में 21 नवंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई।
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