Sultanpur News: दस्तावेजों में जन्मतिथि गड़बड़ी पर शिक्षक निलंबित, कोर्ट तक पहुंचा मामला, बैठाई गई जांच

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। प्राथमिक विद्यालय हरिशचंद्रपुर, कादीपुर में तैनात सहायक अध्यापक गंगाराम को शैक्षिक अभिलेखों में विभिन्न जन्मतिथियां दर्शाने और विभाग को गुमराह करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण की जांच खंड शिक्षा अधिकारी धनपतगंज को सौंपी गई है, जबकि शिक्षक ने निलंबन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ लखनऊ में रिट याचिका दाखिल की है।

शिकायतकर्ता राजनरायण निवासी सलाहुद्दीनपुर, अंबेडकरनगर द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर की गई। जांच में यह सामने आया कि गंगाराम ने कक्षा 5, हाईस्कूल (अनुत्तीर्ण व उत्तीर्ण), संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षाओं और स्नातक तक विभिन्न जन्मतिथियां दर्ज कराई थीं, कहीं 1988, कहीं 1990 और कहीं 1992। 

बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति के लिए दाखिल स्नातक प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 05.07.1992 दर्शाई गई है, जबकि पहले के अभिलेखों में यह मेल नहीं खाती। संशोधन हेतु न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बावजूद संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ ने उक्त प्रत्यावेदन को आधारहीन बताते हुए अस्वीकार कर दिया। 

बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया गड़बड़ी स्पष्ट होने पर खंड शिक्षा अधिकारी कादीपुर की संस्तुति पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। अब जांच अधिकारी धनपतगंज के खंड शिक्षा अधिकारी को समस्त साक्ष्यों के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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