Bareilly: कोर्ट में लंबित है चालान तो नहीं हों परेशान...अब कहीं से भी कर सकेंगे भुगतान

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। वाहन स्वामियों को अब चालान की धन राशि जमा करने के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। कोर्ट में पहले से लंबित चालान जो ऑनलाइन पोर्टल पर भुगतान योग्य नहीं थे, उनका भी भुगतान अब पे नाऊ विकल्प से घर बैठे किया जा सकेगा। यातायात निदेशालय ने तकनीकी सुधार करते हुए यह व्यवस्था लागू की है।

एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि जिन चालानों पर कोर्ट की सुनवाई चल रही है, उनका भुगतान केवल कोर्ट से ही होता था, जिससे वाहन स्वामियों को परेशानी होती थी। चालान लंबित होने के चलते वाहन का नामांतरण, फिटनेस, परमिट नवीनीकरण, बीमा क्लेम जैसे काम भी फंसे रहते थे लेकिन अब भुगतान हो जाएगा। 

उन्होंने कहा कि सबसे पहले भारत सरकार की वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर जाएं। उसके बाद चेक चालान स्टेट्स ऑप्शन चुनते हुए वाहन नंबर या चालान नंबर भरें। जिसके बाद पे नाऊ बटन पर क्लिक करते हुए चालान राशि जमा कर सकते हैं। यह नया फीचर उन वाहन स्वामियों के लिए विशेष लाभकारी है जिनके चालान पेंडिंग एट कोर्ट की स्थिति में थे। यातायात निदेशालय ने वाहन स्वामियों से अपील भी की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने लंबित चालानों का जल्द भुगतान करें।

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