अमरोहा: नाबालिग से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
अमरोहा, अमृत विचार। किसान की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
घटना गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 मार्च 2023 की है। गांव के निवासी किसान की 16 वर्षीय बेटी को गांव के ही रहने वाले मोनिस ने अपने प्रेमजाल में फंसा लिया था। शादी का झांसा देकर करीब डेढ़ साल तक शारीरिक संबंध बनाए। किशोरी ने जब शादी का दबाव बनाया तो आरोपी टालमटोल करने लगा। 18 मार्च 2023 को किसान किसी काम से मुंबई गया हुआ था जबकि पत्नी गांव में ही एक कार्यक्रम में गई हुई थी। उसी दौरान मोनिस किसान के घर में घुस आया, नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बाद में शादी करने से इंकार कर दिया।
दुष्कर्म के बाद आरोपी ने किशोरी को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाना गजरौला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गिरफ्तार करके पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था, लेकिन वह जमानत पर छूटकर आग गया था। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी पैरवी कर रहे थे। शुक्रवार को आखिरी सुनवाई के दौरान अदालत ने पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर मोनिस को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
