शाहजहांपुर: सम्पत्ति कर पर 10 प्रतिशत छूट 30 सितम्बर तक मिल सकेगी
शाहजहांपुर, अमृत विचार। नगर निगम द्वारा पहली बार अपनी सीमा में स्थित समस्त भवन स्वामियों को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट देने जा रही है। छूट का लाभ 30 सितम्बर तक लिया जा सकेगा। नगर आयुक्त डा.बिपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि उक्त छूट का लाभ तभी दिया जाएगा, जब मांग पत्र में दर्शित सम्पत्ति कर की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त निगम कोष में जमा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि निगम द्वारा भवन स्वामियों को मांग पत्र वितरित कराएं जा रहे है। यदि किसी भवन स्वामी को अपना सम्पत्ति कर जमा करना है और उसे बिल प्राप्त नहीं हुआ है तो वह ई-नगर सेवा से स्वयं ही बिल डाउनलोड कर अपना सम्पत्ति कर जमा कर सकते है। नगर आयुक्त ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति स्वयं अपनी सम्पत्ति पर नामान्तरण के लिए आवेदन ऑनलाईन ई-नगर सेवा पर कर सकते है अथवा नगर निगम कार्यालय में स्थित एकल खिड़की पर भी आवेदन कर सकते है।
नामांतरण के लिए नवीन संशोधित दरें लागू:
किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें( सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्गमीटर में व प्रभार की धनराशि रुपये)
=1000 वर्गफीट तक 1000 रुपये
=1001 से 2000 तक 2000 रुपये
=2001-3000 तक 3000 रुपये
=3000 से अधिक 5000 रुपये।
अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर डीएम द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि जो भी अधिक हो, के आधार पर होगी।
=सम्पत्ति का मूल्य 5 लाख तक 1000 रुपये प्रभार धनराशि
=सम्पत्ति का मूल्य 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 2000 रुपये प्रभार धनराशि
=10 लाख से 15 लाख रुपए तक 3000 रुपये प्रभार की धनराशि
=15 लाख से 50 लाख तक 5000 रुपये प्रभार की धनराशि
=50 लाख रुपए से ऊपर 10000 प्रभार की धनराशि
