अमरोहा : प्रेमी की हत्या के प्रकरण में प्रेमिका समेत सात को उम्रकैद

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Edited By Pradeep Kumar
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महिला, उसके मंगेतर ओर पिता समेत सात आरोपियों के खिलाफ सिद्ध हुआ आरोप

अमरोहा, अमृत विचार। प्रेमी को धोखे से घर बुलाकर प्रेमिका ने अपने मंगेतर और पिता समेत सात लोगों के साथ मिलकर गोली मारकर प्रेमी की हत्या करा दी थी। इस प्रकरण में न्यायालय ने प्रेमिका, मंगेतर और पिता समेत सात लोगो को आजीवन कारावास की सजा और 1.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने न्यायालय से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।

सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव ढक्का निवासी जफरुद्दीन ने पुलिस 3 जनवरी को दी तहरीर में बताया था कि उनके बेटे उवैस का प्रेम संबंध पड़ोसी इरशाद की बेटी अक्सा से था। बताया इससे नाराज होकर 2 जनवरी 2024 की रात को उनके बेटे उवैस की गोली मारकर हत्या इरशाद, अक्सा, अक्सा के मंगेतर मुरसलीन और नवाजिश ने कर दी थी। इस घटना में पुलिस ने जब जांच की तो घटना में अमित, पिंटू और सेठी के नाम भी सामने आए थे। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय नसीमा खानम की अदालत में विचाराधीन थी। सोमवार को अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित वशिष्ट ने जोरदार पैरवी की जिसके बाद कोर्ट ने पत्रावलियों व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने अक्सा, नवाजिश, मुरसलीन, इरशाद, अमित, सेठी व पिंटू को दोषी करार दिया। मंगलवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई जिसके बाद सभी को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके बाद सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा लेते हुए बिजनौर जेल भेज दिया गया। सभी पर 1.19 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

इस तरह कराई थी हत्या
पूछताछ में आरोपी अक्सा ने बताया था कि उसका उवैस से प्रेम संबंध था। इससे उसके पिता इरशाद और परिजन नाराज थे। परिजनों ने उसका रिश्ता मुरसलीन से तय कर दिया। लेकिन उवैस उससे बातचीत करता रहा। रिश्ता तय होने के बाद उसने उवैश और अपने प्रेम संबंधों की जानकारी मुरसलीन को दी। इसके बाद मुरसलीन, इरशाद, अक्सा और इरशाद नवाजिश ने उवैश की हत्या की योजना बना ली। मुरसीलन ने घटना में अपने दोस्त अमित, पिंटू और सेठी को भी शामिल कर लिया। योजना के मुताबिक 2 जनवरी 2024 को अक्सा ने उवैश को सिम देने के बहाने अपने घर बुलाया। इसके बाद उवैस की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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